As it is well known that the income tax department has allowed Aadhaar card holders to use the biometric id number in lieu of the Permanent Account Number (PAN). But as per new provision of Income Tax, fine of Rs. 10,000 may be levied in case of wrong Aadhar Number. As per the latest amendments in the Finance Bill 2019, not only allowed people to use Aadhaar in lieu of PAN but also introduced a penalty for giving a false Aadhaar number. However, the new penalty rules are applicable only in cases where you are using Aadhaar in lieu of PAN and where quoting PAN is mandatory according to the income tax department rules. It is well known that although Aadhaar is issued by the Unique Identity Authority of India, yet the fine is not imposed by UIDAI but by the income tax department. Under Section 272B of the Income Tax Act, 1961, the department can impose a penalty in case of default in complying with provisions relating to PAN, i.e., failure to obtain, quote, or authenticate PAN.
ट्राई ने नेशनल रोमिंग शुल्क में कमी की कंपनियों से रोमिंग उपभोक्ताओं के लिए विशेष शुल्क वाउचर और कोम्बो वाउचर तथा विशेष प्लान पेश करने को कहा |
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाईल फोन पर नेशनल रोमिंग शुल्क में कमी करने की घोषण की है। नए शुल्क 01 जुलाई, 2013 से लागू होंगे। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नेशनल रोमिंग कॉल फ्री नहीं होगी। ट्राई द्वारा 2007 में निर्धारित शुल्कों में बदलाव किया गया है। अब रोमिंग पर किए जाने वाले लोकल कॉल की दर 1.40 रूपए प्रति मिनट से घटाकर एक रूपए प्रति मिनट कर दी गई है और रोमिंग पर आउट गोइंग एसटीडी कॉल दर 2.40 रूपए प्रति मिनट से घटाकर 1.50 रूपए प्रति मिनट कर दी गई है। इसी तरह रोमिंग पर आने वाले कॉल (इनकमिंग कॉल) की दर 1.75 रूपए प्रति मिनट से घटाकर 0.75 रूपए प्रति मिनट कर दी गई है। ट्राई ने एसएमएस शुल्क की सीमा भी तय कर दी है। रोमिंग पर लोकल एसएमएस की दर प्रति एसएमएस एक रूपए होगी जबकि आउट गोइंग एसएमएस एसटीडी की दर 1.50 रूपए प्रति एसएमएस होगी। रोमिंग में इनकमिंग एसएमएस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ट्राई ने शुल्कों की नई व्यवस्था की अनुमति दी है। कंपनियों से रोमिंग उपभोक्ताओं के लिए स्पेशल शुल्क वाउचर (एसटीवी) और कोम्बो वाउचर उपलब्ध कराने को कहा गया है। ट्राई ने कंपनियों से दो तरह की निशुल्क रोमिंग प्लान लाने को भी कहा है। ट्राई ने कहा है कि मोबाईल उपभोक्ताओं की संख्या और उपयोग बढ़ने से नेशनल रोमिंग से जुड़ी लागत में कमी तो आई है लेकिन लागत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी नेशनल रोमिंग सुविधा पर वास्तविक लागत आती है। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नि:शुल्क रोमिंग व्यवस्था को अमल में लाना व्यावहारिक नहीं है। ट्राई ने यह भी कहा है कि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों को नि:शुल्क नेशनल रोमिंग व्यवस्था के लिए बाध्य करने से कंपनियां रोमिंग उपभोक्ताओं से अपनी लागत वसूल नहीं कर पाएगी और कंपनियां यह लागत भार सभी उपभोक्ताओं (मुख्यत: रोमिंग न करने वाले उपभोक्ता) पर थोप देंगी। ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि एक ऐसी शुल्क व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिसमें रोमिंग उपभोक्ता स्वयं अपनी रूचि के मुताबिक विशेष शुल्क वाउचर (एसटीवी) और कोम्बो वाउचर का इस्तेमाल कर सकें। ट्राई ने रोमिंग पर एसटीवी और कोम्बो वाउचर की व्यवस्था की अनुमति दी है। ट्राई ने सेवा प्रदाता कंपनियों से रोमिंग उपभोक्तओं के लिए विशेष प्लान उपलब्ध कराने के लिए कहा है जिसके तहत उपभोक्ता निर्धारित शुल्क भुगतान के बदले आंशिक रूप से नि:शुल्क रोमिंग या पूरी तरह नि:शुल्क रोमिंग सुविधा पा सकें। ट्राई ने कहा है कि शुल्क में कमी से सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। रोमिंग के लिए एसटीवी और कोम्बो वाउचर तथा विशेष शुल्क प्लान के जरिए कंपनियां विभिन्न उपभोक्ता वर्ग में उपभोक्ता की रोमिंग जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। वि.कासोटिया/गांधी/सुजीत- 2759
(Release ID 22687)
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